थाना कैण्ट पर पंजीकृत दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त मुकेश उर्फ लकी को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 40,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 06.03.2024 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट सं0- 01 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 800/2014 अन्तर्गत धारा 363,366,376 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर अभियुक्त मुकेश कुमार मण्डल उर्फ लकी उर्फ निहाल पुत्र स्व0 जितेन्द्र मण्डल निवासी महेश बाडा थाना गायघाट जनपद मुजफ्फरपुर ( बिहार ) अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, ADGC श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, प्र0नि0 कैण्ट रणधीर कुमार मिश्रा व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।
