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थाना खोराबार पर पंजीकृत नाबालिग का व्यपहरण करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त दीपक को 08 वर्ष कठोर कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना खोराबार पर पंजीकृत नाबालिग का व्यपहरण करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त दीपक को 08 वर्ष  कठोर कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।


हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक दिनांक 22.03.2024 को  मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट सं0-02 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 1022/2016  अन्तर्गत धारा 363,366 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना खोराबार  जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त दीपक कुमार बारी पुत्र घनश्याम बारी निवासी धनहिया बसन्तपुर टोला मठिया थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 08 वर्ष कठोर कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु एसपीपी श्री राम मिलन सिंह पॉक्सो कोर्ट सं-02, प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार सिंह थाना खोराबार व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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