थाना झंगहा पर पंजीकृत डैकती के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त बांसदेव को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 8,000 रुपये से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 22.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0) कोर्ट सं0 -1 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 33/2013 अन्तर्गत धारा 395,397,412 भादवि0 थाना झंगहा जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त बांसदेव ढाढी पुत्र अकालू निवासी रिठुआखोर थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त बांसदेव को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 8,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC (Cr.) श्री शारदेन्दु प्रताप नारायण सिंह, थानाध्यक्ष झंगहा श्री सूरज सिंह व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।
