थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. सचिन उर्फ कौशल व 2. नीरज उर्फ कृष्णकान्त को 05-05 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 27000- 27000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.03.2024 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप एण्ड पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं0-03 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 318/2016 अन्तर्गत धारा 376,511,452,354ख,506 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. सचिन उर्फ कौशल कान्त 2. नीरज उर्फ कृष्णकान्त पुत्रगण इन्द्रजीत निवासी हुमायूंपुर उत्तरी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 05-05 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 27000- 27000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री श्राध्दा नन्द पाण्डेय, SPP श्री उमेश मिश्रा, विवेचक नि0 हरीशचन्द्र राय थाना गोरखनाथ व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।