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थाना गुलरिहा पर पंजीकृत गैर-इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. राजेश यादव , 2. अवधेश यादव, 3. दिनेश यादव व 4. चन्द्रमन को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20500- 20500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना गुलरिहा पर पंजीकृत गैर-इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. राजेश यादव , 2. अवधेश यादव, 3. दिनेश यादव व 4. चन्द्रमन को आजीवन  कारावास  व प्रत्येक को 20500- 20500  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.03.2024 को  मा0 न्यायालय ASJ/SPL JUDGE (PC ACT) कोर्ट सं0 -04  जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 266/2008 अन्तर्गत धारा 147,304,149 भादवि0 थाना गुलरिहा  जनपद गोरखपुर अभियुक्तगण 1. राजेश यादव पुत्र चन्द्रमन यादव 2. अवधेश यादव पुत्र चन्द्रमन यादव 3. दिनेश यादव उर्फ चैतू पुत्र सूरज उर्फ सुरजू  यादव 4. चन्द्रमन यादव पुत्र स्व0 रामदेव उर्फ बढई निवासीगण समर पोखरा टोला सरहरी थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्तगण  को  आजीवन  कारावास  व प्रत्येक को 20500- 20500  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार दुबे, ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ला, प्र0नि0 गुलरिहा शशिभूषण राय व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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