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थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत गैर-इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. विश्वनाथ 2. मौजनाथ व 3.संजीव कुमार को 10 वर्ष कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत गैर-इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. विश्वनाथ 2. मौजनाथ व 3.संजीव कुमार को 10 वर्ष कारावास व 5,000 रुपये  के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.03.2024 को मा0 न्यायालय ASJ/PC-01 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 539/2007 अन्तर्गत धारा 304,504,506,323 भादवि0 थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. विश्वनाथ पुत्र मुनेश्वर 2. मौजनाथ पुत्र विश्वनाथ 3.संजीव कुमार पुत्र विश्वनाथ निवासीगण रानीपुर थाना सिंकरीगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 5000- 5,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री शारदेन्दु प्रताप नरायण सिंह, प्रभारी निरीक्षक सिकरीगंज श्री राजेश कुमार व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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