थाना चिलुआताल पर हत्या का अपराध करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. राममिलन 2. जोगिन्दर उर्फ अण्डहवा 3. बहादुर उर्फ विजय बहादुर को आजीवन कारावास व 50,000-50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 05.03.2024 मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (भ्र0 नि0 अधि0 ) कोर्ट सं0 -04 गोरखपुर द्वारा अ0सं0 94/2020 अन्तर्गत धारा 302,201,34 भादवि0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. राममिलन चौहान पुत्र रामअवध 2. जोगिन्दर उर्फ अण्डहवा पुत्र पलटन 3. बहादुर उर्फ विजय बहादुर पुत्र राजू उर्फ राजमुकुट निवासीगण खत्रीपुरा सिक्टौर बेलदारी टोला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 50,000-50,000 रुपये के अर्थदण्ड से से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री धर्मेंद्र कुमार दुबे, ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ल, थानाध्यक्ष चिलुआताल श्री संजय कुमार मिश्रा व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।