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थाना चिलुआताल पर दुष्कर्म का अपराध करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त जीतू मौर्या को 12 वर्ष कठोर कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

थाना चिलुआताल पर दुष्कर्म का अपराध करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त जीतू मौर्या को 12 वर्ष कठोर कारावास  व  30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 11.03.2024 को  मा0 न्यायालय ADJ/POCSO -2 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 310/2014 अन्तर्गत धारा 363,366,376(2)(i)  भादवि0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर अभियुक्त जीतू मौर्या पुत्र रामप्रीत मौर्या निवासी यू0एस0 स्कूल के पीछे थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त को 12 वर्ष कठोर कारावास  व  30,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु S.P.P. श्री राम मिलन सिंह, थानाध्यक्ष चिलुआताल श्री संजय कुमार मिश्रा व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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