थाना सहजनवां पर दुष्कर्म का अपराध करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सनोज हरिजन को 7 वर्ष कठोर कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 11.03.2024 को मा0 न्यायालय POCSO -1 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 125/2014 अन्तर्गत धारा 363,366,376(i) भादवि0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर अभियुक्त सनोज हरिजन पुत्र परमारथ हरिजन निवासी ग्राम टडवा कला थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 7 वर्ष कठोर कारावास व 40,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी, S.P.P. श्री अरविन्द श्रीवास्तव, थानाध्यक्ष सहजनवां श्री मदन मोहन मिश्रा व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।