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थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सोनू सिंह को आजीवन कारावास व 35,000 रुपये से दण्डित किया गया

 थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सोनू सिंह को आजीवन कारावास व 35,000 रुपये से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय ADJ-02 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 551/2011 अन्तर्गत धारा 302,307 भादवि0  थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त सोनू सिंह उर्फ अभिषेक सिंह पुत्र सुरेश सिंह निवासी जटेपुर दक्षिणी धर्मशाला बाजार थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त सोनू सिंह को आजीवन कारावास व 35,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्र , विवेचक निरीक्षक श्री आनन्द कुमार शाही व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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