थाना बेलीपार पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.जितेन्द्र व 2. बलिराम को 07-07 वर्ष सश्रम कारावास व 32,000- 32,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन" के क्रम में आज दिनांक 29.03.2024 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट सं0 -03 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 384/2016 अन्तर्गत धारा 363,366,506 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर अभियुक्तगण 1. जितेन्द्र पुत्र गोपाल केवट निवासी करसही थाना बेलीपार 2. बलिराम पुत्र मोती निवासी मुहल्ला नौसड़ थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को 07-07 वर्ष कारावास व 32,000-32,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु SPP श्री उमेश मिश्रा, ADGC श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय, थानाध्यक्ष बेलिपार कुंवर गौरव सिंह व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।