ब्रेकिंग न्यूज़ गोरखपुर
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा का बड़ा बयान
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन चलाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी
मीडिया सर्टिफिकेटशन मॉनिटरिंग कमेटी को जानकारी देनी होगी
स्टेट लेवल की कमेटी के बाद भारत निर्वाचन आयोग को भी जानकारी दी जाएगी
पेट न्यूज़ के लिए मीडिया सर्टिफिकेटशन मॉनिटरिंग से अनुमति लेना जरूरी होगा
आवेदन प्राप्त होने के बाद 2 दिन बाद सूचित किया जाएगा
आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा होगा तो अनुमति नहीं दी जाएगी
प्रिंट मीडिया के लिए मतदान के दो दिन पहले से कोई विज्ञापन नहीं चलेगा
धारा 127 के तहत प्रकाशक और मुद्रीक का नाम होना अनिवार्य होगा
एक प्रत्याशी को 95 लाख रुपए चुनाव खर्च करने की अनुमति होगी
धारा 126- बी लोकसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल प्रतिबंध होगा
मतगणना के दौरान मीडिया कर्मियों को मतगणना स्थल और मतदान केंद्र पर जाने की अनुमति होगी
