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प्रिंट मीडिया के लिए मतदान के दो दिन पहले से कोई विज्ञापन नहीं चलेगा धारा 127 के तहत प्रकाशक और मुद्रीक का नाम होना अनिवार्य होगा

 ब्रेकिंग न्यूज़ गोरखपुर


हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर



मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा का बड़ा बयान


 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन चलाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी


 मीडिया सर्टिफिकेटशन मॉनिटरिंग कमेटी को जानकारी देनी होगी


 स्टेट लेवल की कमेटी के बाद भारत निर्वाचन आयोग को भी जानकारी दी जाएगी


 पेट न्यूज़ के लिए मीडिया सर्टिफिकेटशन मॉनिटरिंग से अनुमति लेना जरूरी होगा


 आवेदन प्राप्त होने के बाद 2 दिन बाद सूचित किया जाएगा


 आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा होगा तो अनुमति नहीं दी जाएगी


 प्रिंट मीडिया के लिए मतदान के दो दिन पहले से कोई विज्ञापन नहीं चलेगा


 धारा 127 के तहत प्रकाशक और मुद्रीक का नाम होना अनिवार्य होगा


 एक प्रत्याशी को 95 लाख रुपए चुनाव खर्च करने की अनुमति होगी


 धारा 126- बी लोकसभा चुनाव के दौरान एग्जिट पोल प्रतिबंध होगा


 मतगणना के दौरान मीडिया कर्मियों को मतगणना स्थल और मतदान केंद्र पर जाने की अनुमति होगी

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