ऑपरेशन कनविक्शन/ऑपरेशन शिकंजा जनपद बलरामपुर
एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा एक वर्ष नौ माह का कठोर कारावास व 2000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
बलरामपुर श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-
अभियुक्त हीरा लाल मौर्या पुत्र मानिक राम नि0 वार्ड नं0 02 पुरानी बाजार थाना पचपेड़वा के पास से अवैध मादक पदार्ध की बरामदगी होने अभियुक्त हीरा लाला मौर्या के विरुद्ध थाना पचपेड़वा पर मु0अ0सं0 194/2022 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया ।
अभियोग की विवेचना तत्कालीन विवेचक उ0नि0 शिव कैलाश द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी मानीटरिंग सेल की नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में मानीटरिंग सेल प्रभारी श्री सर्वेन्द्र नाथ व श्री नागेन्द्र प्रताप पाण्डेय विशेष लोक अभियोजक एवं थाना पचपेड़वा पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनाँक 19.03.2024 को मा0 न्यायालय ASJ/स्पे0 जज एन0डी0पी0एस0 एक्ट बलरामपुर द्वारा धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में अभियुक्त हीरा लाल मौर्या को 01 वर्ष 09 माह कारावास व 2000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियुक्त को सजा दिलाए जाने में मानीटरिंग सेल प्रभारी श्री सर्वेंद्र नाथ, विशेष लोक अभियोजक श्री नरेन्द्र प्रताप पाण्डेय एवं थाना पचपेडवा बलरामपुर का विशेष योगदान रहा।