श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जेल में निरुद्ध के दौरान मोबाईल फोन रखने वाले 01 अभियुक्त को 6 माह कारावास व रुपये 1,000/- के अर्थदंड की हुई सजा
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
अभियुक्त ब्रिजेश उर्फ नुरे पुत्र ऋषिमुनि निवासी मोहली खास थाना मोहली जनपद संतकबीर नगर को जेल में निरुद्ध के दौरान 01अदद मोबाईल फोन बरामद किया गया था जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0स0-420/2019 धारा 42 कैदी अधिनियम पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना कोतवाली पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक-02.04.2024 को माननीय न्यायालय विशेष न्यायालय सी0जे0एम0 बस्ती द्वारा अभियुक्त को 6 माह साधारण कारावास व रुपये 1,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।
अभियुक्त- ब्रिजेश उर्फ नुरे पुत्र ऋषिमुनि निवासी मोहली खास थाना मोहली जनपद संतकबीर नगर ।
सजा- 6 माह साधारण कारावास व रुपये 1,000/- के अर्थदंड ।