गैंग बनाकर पशु तस्करी करने वाले 03 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
गोरखपुर थाना एम्स वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक एम्स के नेतृत्व में गैंग लीडर रमेश कुमार यादव व गैंग के अन्य सदस्य (सहअभियुक्त) 1. राजकुमार व 2. आजाद जिनका एक विधि विरुद्ध गैंग है, के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है । उक्त गैंग का लीडर रमेश कुमार स्वयं व अपने गिरोह के अन्य 02 सदस्यों के साथ आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर पशु तस्करी जैसे अपराध कारित करते रहते है । गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्यों का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं पशु तस्करी जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट तैयार कर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए गैंग लीडर व गिरोह के 02 अन्य सदस्यों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0- 165/2024 धारा-2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम पंजीकृत कर गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी ।
बताते चलें कि दिनांक 31.08.2023 को थाना एम्स क्षेत्र के कुशीनगर जाने वाले लेन रामूडीहा क्रासिंग के पास ट्रक पर 18 राशि गोवंश की तस्करी करते हुए एक ट्रक को पकड़ लिया गया, मौके से ट्रक चालक व उसके सहयोगी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने मे सफल रहे । जिसके क्रम में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-101/2023 धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 बनाम ट्रक चालक व अन्य नाम पता अज्ञात के विरूद्ध दर्ज किया गया । विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में गैंग लीडर रमेश कुमार यादव व उसके सह अभियुक्त राजकुमार व आजाद का नाम प्रकाश में आया, उपरोक्त गैंग के लीडर व सदस्यों द्वारा गोतस्करी जैसा जघन्य अपराध कारित किया जाता है ।
पंजीकृत अभियोगों का विवरण -
1. रमेश कुमार यादव पुत्र रामलगन यादव निवासी हुसेपुर पो0 दरिया दयालपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ (गैंग लीडर)
i. मु0अ0सं0 80/2020 धारा 279/337/338/427 भादवि0 थाना बसखारी जनपद अम्बेडकरनगर
ii. मु0अ0सं0 212/2022 धारा 323, 504, 506 भादवि0 थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़
iii. मु0अ0सं0 101/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना एम्स जनपद गोरखपुर
iv. मु0अ0सं0 165/2024 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना एम्स जनपद गोरखपुर
2. राजकुमार पुत्र सन्तलाल, नि0 भोगइचा थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़ *( सहअभियुक्त )
i. मु0अ0सं0 101/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना एम्स जनपद गोरखपुर
ii. मु0अ0सं0 165/2024 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना एम्स जनपद गोरखपुर
3. आजाद पुत्र चेतन निवासी ग्राम आलमपुर, थाना अहिरौला, जनपद आजमगढ़ ( सहअभियुक्त )
i. मु0अ0सं0 303/2013 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 307 भादवि थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़
ii. मु0अ0सं0 349/2013 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 307 भादवि थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़
iii. मु0अ0सं0 75/2014 धारा 110 जी भादवि थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़
iv. मु0अ0सं0 112/2015 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 467/468/471 भादवि थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़
v. मु0अ0सं0 45/2022 धारा 120बी/363/366/376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़
vi. मु0अ0सं0 101/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना एम्स जनपद गोरखपुर
vii. मु0अ0सं0 186/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना अहिरौला जनपद आजमगढ़
viii. मु0अ0सं0 662/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
ix. मु0अ0सं0 165/2024 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना एम्स जनपद गोरखपुर