महुली पुलिस ने तीन सगे भाइयों पर गंभीर धाराओं में दर्ज किया मुकदमा
महुली थाना क्षेत्र के कोल्हुआ गांव में 11 माह पूर्व दलित व्यक्ति पर जानलेवा हमले की नियत से बंदूक से फायरिंग करने व गाली गुप्ता देने की हुई थी घटना
लगभग 11 माह पूर्व हुई घटना में न्याय के लिए पीड़ित पुलिस व अधिकारियों का लगाता रहा चक्कर, न्यायालय के आदेश पर महुली पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा पीड़ित को मिला न्याय
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
संतकबीरनगर:-महुली पुलिस ने तीन सगे भाइयों पर
दलित व्यक्ति पर जानलेवा हमले की नियत से बंदूक से फायरिंग करने व गाली गुप्ता देने के आरोप में गंभीर धाराओं में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है।
आपको बता दें लगभग 11 माह पूर्व इस घटना में न्याय के लिए पीड़ित पुलिस अधिकारियों के चक्कर काटता रहा लेकिन जब आरोपियों के रसूख के चलते उसे न्याय नहीं मिला तो अंततः उसे कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। जहां न्यायालय ने पीड़ित की फरियाद को गंभीरता से लेते हुए महुली पुलिस को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर महुली पुलिस ने शनिवार को मामले में गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके विवेचना शुरू कर दिया है।
ग्राम कोलहुआ निवासी सच्चिदानंद उर्फ भल्लर पुत्र गजराज ने न्यायालय दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। बीते 27 मई 2023 को वह गांव के ही अपने मित्र विपिन तिवारी की जमीन पर मिट्टी गिरवा रहा था। उसी समय पीड़ित के मित्र विपिन तिवारी से रंजिश के चलते गांव निवासी हेमंत तिवारी अपने सगे भाइयों श्रवण तिवारी और विजय तिवारी पुत्रगण स्व रघुपति ने लाइसेंसी बंदूक और लाठी डंडा से लैस होकर मौके पर आते ही मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। पीड़ित ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी उसे भी गालियां देते हुए मरने लगे। आरोप है कि उसी दौरान आरोपी हेमंत तिवारी ने लाइसेंसी बंदूक से जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दिया। गोली चलते ही भगदड़ मच गई। पीड़ित अपने मित्र विपिन तिवारी और अन्य मजदूरों के साथ अपने घर भाग गया। उसके बाद भी आरोपी जान माल की धमकी और गाली गुप्ता देते रहे। पीड़ित का आरोप है कि उसने घटना की सूचना तत्काल मुकामी पुलिस को दिया। महुली पुलिस ने जब कोई कार्रवाई नही किया तो पुलिस के उच्चाधिकारियों से लगातार गुहार लगाता रहा। आरोप है कि आरोपियों की ऊंची राजनैतिक पहुंच के चलते पुलिस ने कोई कार्रवाई नही किया। अंत में पीड़ित ने न्यायालय की शरण लिया। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। जिसपर शनिवार को महुली पुलिस ने हेमंत तिवारी, श्रवण तिवारी और विजय तिवारी के खिलाफ धारा 307, 323, 504, 506 आईपीसी एवम् 3(1)(द) व 3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करके विवेचना शुरू कर दिया। प्रभारी निरीक्षक महुली सतीश सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज करके विवेचना शुरू कर दी गई है। जल्द ही अभियुक्तों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी।