श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना छावनी पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गाली गुप्ता व सम्पत्ति का नुकसान करने वाले 01 अभियुक्त को 2400/- रूपये व न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने के दण्ड से दण्डित करने की अर्थदण्ड की सजा दी गई
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बस्ती थाना छावनी दिनांक 28.09.1991 को वादी द्वारा थाना छावनी पर सूचना दिया गया कि प्रतिवादी द्वारा उनको गाली गुप्ता देते हुए सम्पत्ति का नुकसान किया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना छावनी पर मु0अ0सं0 110/1991 धारा 323/504/427 भा0द0वि0 बनाम अभियुक्त 1.कृपा शंकर सिंह पुत्र कन्तू सिंह 2.प्रेम शंकर सिंह पुत्र कन्तू सिंह 3. कृपा सिंह पुत्र कन्तू सिंह निवासीगण पकड़ी थाना छावनी जनपद बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर दिनांक 29.10.1991 को 1.कृपा शंकर सिंह पुत्र कन्तू सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना छावनी पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 23.05.2024 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कोर्ट -2, बस्ती द्वारा अभियुक्त 1.कृपा शंकर सिंह पुत्र कन्तू सिंह 2.प्रेम शंकर सिंह पुत्र कन्तू सिंह 3. कृपा सिंह पुत्र कन्तू सिंह निवासीगण पकड़ी थाना छावनी जनपद बस्ती को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर 2400 रूपये व न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने के दण्ड से दण्डित करने की अर्थदण्ड की सजा दी गई-
सजा-
2400/- रूपये व न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने के दण्ड से दण्डित करने की अर्थदण्ड अर्थदण्ड की सजा-