श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना पैकोलिया पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप सम्पत्ति नुकसान, गाली गुप्ता व मार-पीट करने वाले अभियुक्तगण को कुल 4800/- रूपये व न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने के दण्ड से दण्डित करने की अर्थदण्ड की सजा दी गई
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बस्ती थाना पैकोलिया दिनांक 08.02.2000 को वादी अभिरक्षा पाण्डेय पुत्र रामयश साकिन चोरखारी अहिलहवा थाना पैकोलिया जनपद बस्ती द्वारा थाना पैकोलिया पर सूचना दिया गया कि प्रतिवादी द्वारा उनके सम्पत्ति का नुकसान करते हुए विरोध करने पर गाली गुप्ता देते हुए मारा पीटा गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना पैकोलिया पर धारा 427/323/504 भा0द0वि0 बनाम 1. राजबहादुर पुत्र जगदीश चौधरी 2. शिवप्रसाद पुत्र राजबहादुर साकिनान चोरखारी अहिलहवा थाना पैकोलिया जनपद बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर दिनांक 23.12.2000 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना पैकोलिया पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 22.05.2024 को माननीय न्यायालय एसीजेएम द्वितीय कोर्ट, बस्ती द्वारा अभियुक्तगण 1. राजबहादुर पुत्र जगदीश चौधरी 2. शिवप्रसाद पुत्र राजबहादुर साकिनान चोरखारी अहिलहवा थाना पैकोलिया जनपद बस्ती को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर कुल 4800 रूपये के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने की सजा सुनाई गई।
अभियुक्त का विवरण-
1. राजबहादुर पुत्र जगदीश चौधरी साकिन चोरखारी अहिलहवा थाना पैकोलिया जनपद बस्ती
2. शिवप्रसाद पुत्र राजबहादुर साकिन चोरखारी अहिलहवा थाना पैकोलिया जनपद बस्ती
सजा-
न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने व कुल 4800/- रूपये अर्थदण्ड की सजा