चिन्हित अभियोग में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
"ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत मॉनिटरिंग सेल व थाना कैसरगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपए के अर्थदंड की सजा
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बहराइच थाना कैसरगंज पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बहराइच श्रीमती वृन्दा शुक्ला के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कनविक्शन" के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) श्री रामानन्द कुशवाहा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैसरगंज से सम्बन्धित अभियोग जिसमे वादी की नाबालिग पुत्री के दिनाँक 01.05.2018 को समय करीब 05.30 बजे आम की बाग की रखवाली करते समय, अभियुक्त बनारसी गुप्ता पुत्र रामलखन, निवासी ग्राम चकपिहानी थाना कैसरगंज जनपद बहराइच द्वारा पीड़िता का हाथ पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकत करने के सम्बन्ध मे दिनांक 02.05.2018 को थाना कैसरगंज पर वादी के लिखित सूचना पर मु0अ0सं0 128/2018 धारा 354(A) IPC, धारा 7/8 पाक्सो एक्ट व धारा 3(2)(v) Sc/St Act पंजीकृत कराया गया था तथा अभियोग मे विवेचनोपरान्त दिनाँक 13.05.2018 को अन्तर्गत धारा 354(A) IPC, धारा 7/8 पाक्सो एक्ट व धारा 3(2)(va) Sc/St Act मे अभियुक्त बनारसी गुप्ता उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था। उक्त अभियोग की विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कैसरगंज श्री दिनेश कुमार शर्मा, प्रभारी निरीक्षक थाना कैसरगंज श्री राजनाथ सिंह, कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी बृजेश साहनी, पैरोकार आरक्षी विनय कुमार भारती तथा ए.डी.जी.सी. पाँक्सो कोर्ट श्री सन्त प्रताप सिंह व श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा "आपरेशन कनविक्शन" के आदेश के क्रम में प्रभावी पैरवी की गयी, जिसमें आज दिनांक 29.05.2024 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 (पाक्सो कोर्ट) श्री दीपकान्त मणि महोदय द्वारा अभियुक्त बनारसी गुप्ता उपरोक्त के दोषसिद्ध पाये जाने पर 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रूपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
सजा का विवरण-अभियुक्त बनारसी गुप्ता को धारा 7/8 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत 03 वर्ष सश्रम कारावास व व ₹ 10,000/- अर्थदंड तथा धारा 3(2)(va) Sc/St Act के अंतर्गत 03 वर्ष सश्रम कारावास व ₹ 10,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर दोषसिद्ध के प्रत्येक अपराध में 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी ।