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वर्ष 2011 में थाना बडहलगंज पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजेश कुमार को आजीवन कारावास व 70,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2011 में थाना बडहलगंज पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजेश कुमार को आजीवन कारावास व 70,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.05.2024 को मा0 न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश भ्र0नि0अधि0कोर्ट सं0-01 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 49/2011 अन्तर्गत धारा 302,201 भादवि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र रामधनी  निवासी ढखवार चक पटौहा थाना गोला जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 70,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री शरेन्दु प्रताप नारायण सिंह, प्रभारी निरीक्षक बडहलगंज श्री अश्विनी पाण्डेय व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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