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वर्ष 2017 में थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त प्रिन्स उर्फ अली खां उर्फ मुनीर आलम को आजीवन सश्रम कारावास व 80,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2017 में थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त प्रिन्स उर्फ अली खां उर्फ मुनीर आलम को आजीवन सश्रम कारावास व 80,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.05.2024 को  मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो-03 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 86/2017 अन्तर्गत धारा 363,366,376 भादवि0 व 3(2) V एससी/एसटी एक्ट व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त प्रिन्स उर्फ अली खां उर्फ मुनीर आलम पुत्र साहब अली उर्फ महबूब निवासी अहमद नगर चक्सा हुसैन थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 80,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय, SPP श्री उमेश मिश्रा , प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ श्री जितेन्द्र कुमार सिंहं व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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