वर्ष 2020 में थाना गगहा पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. ब्रम्हानंद 2.सूर्य प्रकाश 3.ओम प्रकाश 4.महेश्वर 5. प्रेम कुमार को आजीवन कारावास व 47,500 - 47,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में दिनांक 18.05.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश भ्र0नि0अधि0कोर्ट सं0-04 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 587/2020 अन्तर्गत धारा 147,148,302 भादवि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गगहा जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त 1. ब्रम्हानंद उर्फ ब्रम्हा पाण्डेय पुत्र स्व0 देवीशरण पाण्डेय 2. सूर्य प्रकाश पाण्डेय 3.ओम प्रकाश पाण्डेय 4.महेश्वर पाण्डेय पुत्रगण ब्रम्हानंद उर्फ ब्रम्हा पाण्डेय 5. प्रेम कुमार पाण्डेय उर्फ चंकी पुत्र महेश्वर पाण्डेय निवासीगण ग्राम शिवपुर सुकरौली थाना गगहा जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 47,500 - 47,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री धर्मेंद्र दूबे, ADGC श्री अतुल शुक्ला, थानाध्यक्ष गगहा श्री दीपक सिंह व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।