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नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व 13,000 रु0 का अर्थदण्ड।

 नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व 13,000 रु0 का अर्थदण्ड।



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


बलरामपुर कोतवाली नगर श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में  दिनांक 08.10.2017 को वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी अशोक कुमार सोनकर पुत्र रामनाथ सोनकर निवासी मुंगेसर थाना घोसी जनपद मऊ उ0प्र0 द्वारा वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में आरोपी अशोक कुमार के विरुद्ध थाना को0 नगर पर मु0अ0सं0 1443/2017 धारा 363,366a, 376 भा0द0वि0 व  3/4 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। 

  अभियोग की विवेचना उ0नि0 साहेब कुमार थाना को0 नगर द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल की नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री सर्वेन्द्रनाथ व *विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) श्री पवन कुमार शुक्ला एवं थाना को0 नगर पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/ स्पे0 पाक्सो एक्ट बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्त अशोक कुमार उपरोक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 13,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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