पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना लालगंज द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मृत्यु कारित करने का प्रयास करने वाले अभियुक्त को 5 वर्ष के कठोर कारावास व रूपये 12,000/- के अर्थदण्ड की हुई सजा
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बस्ती वादी द्वारा थाना लालगंज पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 05.10.2020 कि लोकसेवक पर जानलेवा हमला किया गया व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया ।
जिसके आधार पर थाना लालगंज पर दिनांक 05.10.2020 को मु0अ0सं0 188/2020 धारा 307, 353, व 186 IPC बनाम अखिलेश पुत्र राम सुमेर निवासी गेगौरा थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचक उ0नि0 सत्यप्रकाश यादव द्वारा विवेचना पूर्ण करते हुए धारा 307, 353, व 186 IPC में दिनांक 17.10.2020 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना लालगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी से दिनांक- 31.05.2024 को माननीय न्यायालय ASJ /FTC -1 बस्ती द्वारा अभियुक्त अखिलेश पुत्र राम सुमेर निवासी गेगौरा थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती को उसके जुर्म के लिए 5 वर्ष के कठीन कारावास व रूपये 12,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियुक्त का विवरण-
1.अखिलेश पुत्र राम सुमेर निवासी गेगौरा थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती
सजा-
05 वर्ष का कठोर कारावास व रूपये 12,000/- के अर्थदण्ड की सजा