पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना सोनहा द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व रूपये 30,000/- के अर्थदण्ड की हुई सजा
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बस्ती वादिनी द्वारा थाना कोतवाली पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 13.05.2013 को उसके साथ विपक्षी राम सुरेश पुत्र कालीदीन निवासी अल्हे कुइयां थाना सोनहा जनपद बस्ती द्वारा बलात्कार किया गया ।
जिसके आधार पर थाना सोनहा पर दिनांक 14.02.2024 को मु0अ0सं0 90/2014 धारा 376 IPC बनाम राम सुरेश पुत्र कालीदीन निवासी अल्हे कुइयां थाना सोनहा जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचक निरीक्षक शिवाकांत मिश्रा द्वारा विवेचना पूर्ण करते हुए अंतर्गत धारा 376 IPC में दिनांक 31.08.2018 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना सोनहा पुलिस की प्रभावी पैरवी से दिनांक- 31.05.2024 को माननीय न्यायालय ASJ /FTC -1 बस्ती द्वारा अभियुक्त राम सुरेश पुत्र कालीदीन निवासी अल्हे कुइयां थाना सोनहा जनपद बस्ती को उसके जुर्म के लिए 10 वर्ष के कठीन कारावास व रूपये 30,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियुक्त का विवरण-
1.राम सुरेश पुत्र कालीदीन निवासी अल्हे कुइयां थाना सोनहा जनपद बस्ती।
सजा-
10 वर्ष का कठोर कारावास व रूपये 30,000/- के अर्थदण्ड की सजा