पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना पुरानी बस्ती द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को 02 वर्ष का साधारण कारावास व रुपये 5000/- के अर्थदंड की हुई सजा
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बस्ती थाना पुरानी बस्ती पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना पुरानी बस्ती पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से थाना पुरानी बस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 253/2001 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त मो0 हसन उर्फ लल्लन पुत्र मेहंदी हसन निवासी नरहरिया थाना पुरानी बस्ती को आज दिनांक 10.06.2024 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-6 गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद बस्ती द्वारा उनके जुर्म के लिए 02 वर्ष का साधारण कारावास व रुपये 5000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गई ।
सजा-
02 वर्ष का साधारण कारावास व रुपये 5000/- का अर्थदंड ।