श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना लालगंज द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज के लिए हत्या कारित करने से संबंधित अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व रु0 20,000/- के अर्थदण्ड की हुई सजा
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बस्ती दिनांक 14.05.2019 को थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 86/2019 धारा 498A, 304B भा0दं0सं0 व ¾ डी0पी0 एक्ट बनाम रामपाल पुत्र रामभरत उर्फ बहाऊ निवासी ग्राम अमोढ़वा थाना लालगंज जनपद बस्ती पंजीकृत हुआ। विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री शिव प्रताप सिंह द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र दिनांक 29.07.2019 को मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना लालंगज पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से आज दिनांक-15.06.2024 को माननीय न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट, बस्ती द्वारा अभियुक्त 01- रामपाल उर्फ रंगपाल पुत्र रामभरत उर्फ बहाऊ निवासी ग्राम अमोढ़वा थाना लालगंज जनपद बस्ती को 07 वर्ष के सश्रम कारावास तथा रुपया 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।
अभियुक्त का विवरण-
1. रामपाल पुत्र रामभरत उर्फ बहाऊ निवासी ग्राम अमोढ़वा थाना लालगंज जनपद बस्ती, उम्र करीब 34 वर्ष ।
सजा- 07 वर्ष के सश्रम कारावास तथा रुपया 20,000/- का अर्थदण्ड ।