आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 अर्थदंड की सजा सुनाई गई
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बलरामपुर थाना ललिया श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में थाना ललिया क्षेत्र से अवैध चाकू रखने के अभियुक्त लाल बिहारी पुत्र सूरे चौहान नि0 मोतीपुर थाना ललिया को गिरफ्तार किया गया व बरामदगी के आधार पर थाना ललिया पर मु0अ0सं0 144/93 धारा 04/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री उधवा मिश्रा द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी PO श्री राजकुमार व प्रभारी माॅनीटरिंग सेल श्री सर्वेन्द्र नाथ एवं थाना ललिया पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय ACJSD/ACJM बलरामपुर द्वारा धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त लाल बिहारी उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 अर्थदंड की सजा सुनाई गई।