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चोरी के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु अर्थदंड की सजा सुनाई गई

 चोरी के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु अर्थदंड की सजा सुनाई गई



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


बलरामपुर थाना गैसड़ी श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में थाना कोतवाली गैसड़ी क्षेत्र के वादी श्री अलाउद्दीन खान पुत्र अब्दुल अजीज द्वारा चोरी हो जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 09/94 धारा- 379 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। 

  अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री इन्जीनियर सिंह द्वारा की गयी, दौराने विवेचना में अभियुक्त नरदाहे पत्थरकट पुत्र नैपाल नि0 धन्धरा थाना तुलसीपुर का नाम प्रकाश में आने व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी PO श्री राजकुमार, प्रभारी माॅनीटरिंग सेल श्री सर्वेन्द्र नाथ एवं थाना को0 गैसड़ी पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय ACJSD/ ACJM बलरामपुर द्वारा अभियुक्त नरदाहे पत्थरकट को धारा-379 भा0द0वि0 में जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।

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