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वर्ष 2018 में थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत दुष्कर्म का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त मोनू को 10 वर्ष कठोर कारावास व 23,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय ADJ/POCSO-02  गोरखपुर द्वारा अ0सं0 370/2018 अन्तर्गत धारा 363,366,376 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना  बड़हलगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त मोनू पुत्र रामकिशुन निवासी बनकटा थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त  को 10 वर्ष कठोर कारावास व 23,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । *उक्त सजा को दिलाने हेतु SPP पॉक्सो कोर्ट सं-02 श्री राम मिलन सिंह, विवेचक श्री मदन मोहन मिश्रा व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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