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वर्ष 2007 में थाना पीपीगंज पर पंजीकृत दुष्कर्म व मारपीट का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. धर्मेन्द्र कुमार 2. रामअचल को 10 -10 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000-10,000 रुपये के अर्थदण्ड व अभियुक्तगण 1. छोटेलाल 2. बब्लू 3. दधिबल 4. महेन्द्र 5. सुरेश 6. कपिलदेव 7. इन्द्रजीत 8. शिवलाल को 01-01 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 500-500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-4 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 1739/2007 अन्तर्गत धारा 376 भादवि0 थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. धर्मेन्दर पुत्र खेताहू 2. रामअचल पुत्र भोला निवासीगण बडकी बुढेली थाना पनियरा जनपद महराजगंज को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 10 -10 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000-10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व मुकदमा उपरोक्त में धारा 147,149,323,506 भादवि0 से संबंधित अभियुक्तगण 1. छोटेलाल पुत्र झिन्नू 2. बब्लू पुत्र छोटेलाल 3. दधिबल पुत्र लहरी 4. महेन्द्र पुत्र शिवलाल 5. सुरेश पुत्र लहरी 6. कपिलदेव पुत्र सिरपत 7. इन्द्रजीत पुत्र मोहलू 8. शिवलाल पुत्र गेलई निवासीगण बडकी बुढेली थाना पनियरा जनपद महराजगंज को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 01-01 वर्ष कारावास व प्रत्येक को 500-500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री संजीत साही व  ADGC बृजेश कुमार सिंह , थानाध्यक्ष पीपीगंज श्री अरविन्द कुमार सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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