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वर्ष 2019 में थाना सहजनवाँ पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.रंजीत 2.संजय को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 40000-40000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


गोरखपुर थाना सहजनवां पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.07.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश कोर्ट सं0- 04 जनपद गोरखपुर* द्वारा अ0सं0 254/2019 अन्तर्गत धारा 302,201,34 भादवि0 थाना सहजनवाँ जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1.रंजीत यादव पुत्र मलखान यादव 2.संजय यादव पुत्र रामकिशुन यादव निवासीगण नरौली थाना सहजनवाँ जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास व प्रत्येक को 40000-40000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ला, ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार दुबे, थानाध्यक्ष सहजनवाँ श्री विशाल कुमार उपाध्याय व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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