Type Here to Get Search Results !

https://www.facebook.com/humbharti.newslive

पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में बाल विवाह, बालश्रम एवं नशा मुक्ति के सम्बन्ध में एएचटीयू/एसजेपीयू के द्वारा चलाया गया जन जागरुकता अभियान

 पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में बाल विवाह, बालश्रम एवं नशा मुक्ति के सम्बन्ध में एएचटीयू/एसजेपीयू  के द्वारा चलाया गया जन जागरुकता अभियान




हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


बहराइच थाना A.H.T.U. पुलिस अधीक्षक जनपद बहराइच, श्रीमती वृन्दा शुक्ला* के कुशल निर्देशन एवं नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण जनपद बहराइच, डॉ0 पवित्र मोहन त्रिपाठी के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में थाना AHT व SJPU प्रभारी निरीक्षक श्री विवेक सिंह द्वारा मय का0 आशुतोष यादव, का0 सुनील चन्द्र व म0का0 रीना चौधरी एवं देहात संस्था के साथ बाल संरक्षण सम्बन्धी जन जागरुकता अभियान चलागा गया । बालश्रम, बाल भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी, नशा मुक्ति, बाल विवाह का उन्मूलन तथा बालकों के विरूद्ध किए जा रहे अपराधों की रोकथाम करना जागरुकता अभियान की प्राथमिकताओं में से एक है । 


          भारत में 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह करना बाल विवाह है और यह कानूनी अपराध है । बाल विवाह से बच्चों का बचपन खत्म हो जाता है और उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि आगे उनका जीवन कैसा होगा । इससे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, और संरक्षण पर भी नकारात्मक असर पड़ता है । ऐसी सामाजिक कुप्रथाओं पर अंकुश लगाने के आशय से थाना रामगांव क्षेत्र के मरीमाता मन्दिर में जन जागरूकता अभियान चलाते हुये सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई कि किसी भी दशा में 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम पर न रखा जाए क्योंकि ऐसा करना दण्डनीय अपराध है। अभियान के दौरान दुकानो को चेक किया गया तथा दुकानदारो को बच्चों से बालश्रम न कराये जाने व नशा मुक्ति के सम्बन्ध में जागरुक किया गया । चेकिंग के दौरान कोई भी बालक/ किशोर श्रम कार्य करते नहीं पाया गया । 


          इसके अतिरिक्त मन्दिर के पुजारियों एवं वहां पर मौजूद आम जनमानस को बाल विवाह न करने व कराने के सम्बन्ध में जागरुक किया गया तथा बताया गया कि यदि ऐसी किसी भी कुप्रथा में किसी व्यक्ति की संलिप्तता पायी जाती है तो तत्काल नजदीकी पुलिस चौकी/ थाना पर अवगत कराना सुनिश्चित करें जिससे किसी भी बालक/ बालिका के जीवन को खराब होने से बचाया जा सके । थाना एएचटी/ एसजेपीयू द्वारा चेतावनी दी गयी कि भविष्य में जो कोई बाल विवाह व बालश्रम करवाता पाया जाता है उनके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी ।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies