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श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना छावनी द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुर्घटना कारित करने वाले अभियुक्त को 06 माह का कारावास व रुपये 1500/- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


बस्ती दिनांक 07.12.1997 को थाना छावनी पर वादी श्री राधेश्याम हरिजन पुत्र नान्हू साकिन रानीपुर बस्थनवा थाना परसरामपुर जनपद बस्ती द्वारा दिये लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 365/1997 धारा 279/337/338/304ए भादसं बनाम 1. सदकद्दीन पुत्र गैसू उर्फ गयासुद्दीन साकिन रामगढ़ थाना छावनी जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र दिनांक 13.01.1998 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

 

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना छावनी पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दुर्घटना कारित कर घायल की मृत्यु हो जाने के अपराध से सम्बन्धित अभियुक्त 1. सदकद्दीन पुत्र गैसू उर्फ गयासुद्दीन साकिन रामगढ़ थाना छावनी जनपद बस्ती को दिनांक 06.08.2024 को माननीय एसीजेएम द्वितीय बस्ती द्वारा उसके जुर्म के लिए 06 माह कारावास व रूपये 1500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अभियुक्त का  विवरण-

1. सदकद्दीन पुत्र गैसू उर्फ गयासुद्दीन साकिन रामगढ़ थाना छावनी जनपद बस्ती 

सजा-

06 माह का कारावास व रूपये 1500/- के अर्थदण्ड

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