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वर्ष 2022 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत नाबालिग के साथ छेड़खानी का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त मंजीत यादव को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 84,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो - 03 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 392/2022 अन्तर्गत धारा 506,354,452 भादवि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट व 67 आईटी एक्ट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त मंजीत यादव पुत्र लखन उर्फ राम लखन यादव निवासी निकट अंडर पास नंदानगर नया दुर्गा मंदिर थाना कैंट जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 84,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री श्रद्धानंद पाण्डेय व SPP श्री उमेश मिश्र , विवेचक निरीक्षक श्री रणधीर मिश्रा व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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