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वर्ष 2016 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत नाबालिग के अपहरण का अपराध कारित के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सोनू कुमार को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो- 03 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 199/2016 अन्तर्गत धारा 363, 366 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त सोनू कुमार पुत्र रामप्रीत निवासी जंगल छत्रधारी ओला मिश्रौलिया थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाए जाने पर 07 वर्ष सश्रम कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री श्राध्दानंद पाण्डेय , SPP श्री उमेश मिश्रा, थानाध्यक्ष पिपराईच श्री मदन मोहन मिश्रा व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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