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वर्ष 2020 में थाना चिलुआताल पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1.डब्लू उर्फ गिरजेश 2. मन्टू उर्फ आशीष 3. धर्मेन्द्र 4.शत्रुधन को 10 -10 वर्ष कारावास व 14000-14000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय ADJ -01 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 797/2020 अन्तर्गत धारा 304,34,323,504,325 भादवि0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर अभियुक्तगण 1.डब्लू उर्फ गिरजेश पुत्र निरंजन 2. मन्टू उर्फ आशीष पुत्र रामसेवक 3. धर्मेन्द्र 4.शत्रुधन पुत्रगण सोहित निवासीगण थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को 10 -10 वर्ष  कारावास व 14000-14000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । *उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री मनोज कुमार मिश्रा, विवेचक उ0नि0 श्री शम्भूनाथ सिंह व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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