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जिले में आपदा राहत के मामलों का एक माह में करें निपटारा, लंबित मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा-डीएम

 हम भारती न्यूज़

संवाददाता मोहम्मद अशरफ जिला ब्यूरो चीफ सारण बिहार 




सारण डीएम अमन समीर ने जिला आपदा प्रबंधन में लंबित मामलों की शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में समीक्षा की। आपदा प्रबंधन विभाग में वर्तमान में पुराने व नये कुल 155 मामले समीक्षाधीन हैं। 


निम्नलिखित मानदंडों के तहत आपदा राहत के मामलों में सरकार द्वारा राहत प्रदान की जाती है- 

सड़क दुर्घटना, डूबना, सांप के काटने से जहर, बाढ़, आगजनी और तूफान। इन सभी वज्रपात दुर्घटनाओं का बिना देरी किए 24 घंटे के अंदर मुआवजा वितरित किया जाएगा, ऐसा डीएम ने निर्देश दिया।


बाकी मामलों के लिए डीएम ने विशेष दावा-पत्र आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, जहां लोग साक्ष्य के साथ आकर मामले का निपटारा कर सकेंगे। 


 यदि लोगों के पास सबूत नहीं हैं या विभाग पुराना मामला पेश करने में असमर्थ है, तो राहत प्रदान करने के लिए उस दिन के समाचार पत्रों के लेखों को सबूत के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। 


डीएम ने निर्देश दिया कि प्रखंड, पुलिस या सिविल सर्जन किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामलों के निपटारे के लिए सितम्बर माह को लक्ष्य बनाकर, अंत में ऐसे लाभार्थियों को उनके मामले के निपटारे के बाद राहत प्रदान की जा सकती है। 


इस प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, इसे अधिक सहानुभूतिपूर्वक लिया जाना चाहिए, डीएम ने निर्देश दिया।

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