हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
बस्ती दिनांक 04/11/1999 को वादी के तहरीर पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 989/1999 धारा 379 भा0द0सं0 बनाम अज्ञात अभियुक्त के पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचक द्वारा की गयी विवेचना से अभियुक्तगण 1. हीरालाल पुत्र झिनकू केवट साकिन माझा चौहड़ा थाना धनघटा जिला सन्तकबीर नगर 2. अजय सिंह पुत्र विक्रम सिंह साकिन इल्हापार थाना धनघटा जनपद सन्तकबीर नगर का नाम प्रकाश में आये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादसं की बढोत्तरी की गयी। बाद विवचेना विवचेक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना कोतवाली पुलिस की प्रभावी पैरवी से दिनांक- 16/10/2024 को माननीय न्यायालय सीजेएम बस्ती द्वारा दोष सिद्ध पर अभियुक्तों हीरालाल व अजय सिंह उपरोक्त को पूर्व में बिताई गयी अवधि व रूपये 3000/- के अर्थदंड सजा सुनाई गयी।