वर्ष 2016 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अमित यादव उर्फ जनार्दन यादव को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 04 वर्ष 09 माह का कठोर कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम आनंद सिंह पिपराईच, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ-4 /NDPS ACT जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 289/2016 अन्तर्गत धारा 323,504,308 भादवि0 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त अमित यादव उर्फ जनार्दन यादव पुत्र अमरजीत यादव निवासी मुन्डेरी गढवा थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 04 वर्ष 09 माह का कठोर कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री ब्रिजेश कुमार सिंह, ADGC श्री संजीत कुमार शाही का अमूल्य योगदान रहा ।