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नगर आयुक्त ने संपत्ति कर के बड़े बकायेदारों के विरुद्ध कार्यवाही के दिए निर्देश - संपत्ति और बैंक खाते होंगे सीज

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 नगर आयुक्त ने संपत्ति कर के बड़े बकायेदारों के विरुद्ध कार्यवाही के दिए निर्देश - संपत्ति और बैंक खाते होंगे सीज 



पहली सूची में 2516 बकायेदारों को  चिन्हित


हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


गोरखपुर नगर निगम गोरखपुर द्वारा संपत्ति कर के बड़े बकायेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। नगर आयुक्त के आदेशानुसार, अपर नगर आयुक्त और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिदिन कार्यवाही की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।

समस्त ज़ोनल अधिकारियों को बकायेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की पत्रावली तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही सभी बकायेदारों को 15 दिनों के भीतर डिमांड नोटिस प्राप्त कराने का आदेश भी दिया गया है। सभी ज़ोनल कार्यालयों में पत्रावली तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी कर दाताओं को संपत्ति कर के बिल प्रेषित किए जा चुके हैं और 30 सितंबर 2024 तक छूट भी उपलब्ध कराई गई थी। इसके बावजूद कई बकायेदारों द्वारा लगातार संपर्क, बिल प्रेषण और शिविर आयोजन के बावजूद भुगतान नहीं किया गया है, जिससे नगर निगम की नागरिक हेतु अनिवार्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।

नगर आयुक्त के आदेशानुसार, समस्त ज़ोनल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक ज़ोन के बकायेदारों की सूची तैयार करें । पहली सूची में 2516 बकायेदारों को  चिन्हित किया गया है, जिनमें राजकीय संपत्तियां भी शामिल हैं।

समस्त ज़ोनल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सूची का परीक्षण कर लें और यदि किसी ने पहले ही कर का भुगतान कर दिया है फिर भी किसी कारणवश बकायेदारों की सूची में उनका नाम आ गया है तो उक्त के अनुसार सूची को अपडेट करें। शेष बकायेदारों को एक सप्ताह के अंदर मांग की नोटिस जारी की जाए।* राजकीय संपत्तियों के लिए अलग पत्रावली तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

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