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ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना मुंडेरवा पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी के अपराध से संबंधित अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व रू 7000 /- के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी




हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


बस्ती दिनांक 19.05.2015 को वादी के तहरीर के आधार पर थाना मुंडेरवा पर मु0अ0सं0 573/2015 धारा 354 / 354 डी भादसं व 7 / 8 पोक्सो एक्ट बनाम 1. रामधनी पुत्र राजकुमार सा0 बोदवल थाना मुंडेरवा जिला बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिसके बाद विवचेना विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।


 पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना मुंडेरवा पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से अभियुक्त रामधनी उपरोक्त को दिनांक- 10.12.2024 को माननीय एएसजे / विशेष पॉक्सो कोर्ट बस्ती द्वारा दोष सिद्ध पर 03 वर्ष का कठोर कारावास व कुल रूपये 7000/- के अर्थदंड सजा सुनाई गयी ।

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