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राजघाट थाना प्रभारी नित्यानंद पांडे ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी को न्यायालय में पैरवी करके दिलवाई 10 साल की सजा

 राजघाट थाना प्रभारी नित्यानंद पांडे ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी को न्यायालय में पैरवी करके दिलवाई 10 साल की सजा 



वर्ष 2014 में थाना राजघाट पर दर्ज हुआ था मुकदमा


हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


गोरखपुर। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष राजघाट इत्यानंद पाण्डेय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट- 04 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 836/2014 अन्तर्गत धारा 304,308,452,323,504,506 भादवि थाना राजघाट जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त सोनू सोनकर पुत्र दीपचंद सोनकर निवासी महेबागालन टोला भैंसा खाना थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष साधारण कारावास व 11,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC बृजेश कुमार सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।

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