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वर्ष 2005 में थाना राजघाट पर पंजीकृत चोरी व धोखाधड़ी के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त बजरंगी यादव उर्फ राजेश यादव को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 05 वर्ष कारावास व 13,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2005 में थाना राजघाट पर पंजीकृत चोरी व धोखाधड़ी के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त बजरंगी यादव उर्फ राजेश यादव को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 05 वर्ष कारावास व  13,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष राजघाट इत्यानंद पाण्डेय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ 06/ गैंगेस्टर एक्ट जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 09/2005 अन्तर्गत धारा 379,411,420,468 भादवि0 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त बजरंगी यादव उर्फ राजेश यादव पुत्र सत्यनारायण यादव निवासी शिवाला नगर मोहद्दीपुर थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त  को 05 वर्ष कारावास व 13,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री रविन्द्र यादव का अमूल्य योगदान रहा ।

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