वर्ष 2011 में थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत हत्या व चोरी के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सत्येन्द्र हरिजन को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 16,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक तिवारीपुर अर्चना सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश भ्र0नि0अधि0 (यू0पी0एस0ई0बी0) जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 169/2011 अन्तर्गत धारा 302,379,411 भादवि0 थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त सत्येन्द्र हरिजन पुत्र बृजभार हरिजन निवासी पिपरापुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 16,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय व ADGC श्री रविन्द्र सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।