वर्ष 2012 में थाना पीपीगंज पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. सोनू, 2. पिन्टू, 3. राजेश्वर, 4. प्रमोद व 5. गौतम को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 30,000 -30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
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पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक पीपीगंज धर्मेन्द्र सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ADJ SC/ST COURT जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 146/2012 अन्तर्गत धारा 147,323,149,302,504,506 भादवि थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. सोनू पुत्र लक्ष्मण सैथवार 2. पिन्टू पुत्र नरेन्द्र सैथवार 3. राजेश्वर पुत्र मुन्शी सैथवार 4. प्रमोद पुत्र राजेश्वर 5. गौतम पुत्र शिवदयाल निवासीगण फुलवरिया थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 30,000 -30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री शैलेष कुमार शाही व ADGC श्री प्रमोद कुमार मौर्य का अमूल्य योगदान रहा ।