वर्ष 2013 में थाना कोतवाली पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. घुटरू उर्फ हेमन्त 2. विधाता को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 15000-15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक छत्रपाल सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्र0 नि0 अधि0 (यू0पी0एस0ई0बी0) जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 280/2013 अन्तर्गत धारा 324,34,304 भादवि0 थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. घुटरू उर्फ हेमन्त पुत्र बेचन हरि 2. विधाता पुत्र बेचन हरि निवासीगण माया बाजार हठी माई स्थान थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 15000-15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय, ADGC श्री रवीन्द्र सिंह अमूल्य योगदान रहा ।