वर्ष 2016 में थाना बेलीपार पर पंजीकृत हत्या की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.कुलदीप यादव 2. देश दीपक को आजीवन कारावास व 54,000-54,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थाना बेलीपार थानाध्यक्ष विशाल सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/PC-04 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 228/2016 अन्तर्गत धारा 302,323,504,506 भादवि0 थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. कुलदीप यादव 2. देश दीपक पुत्रगण रामचंदर निवासीगण बेतउवा उर्फ चनऊ थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 54,000-54,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे, ADGC श्री अतुल शुक्ला अमूल्य योगदान रहा ।