Type Here to Get Search Results !

https://www.facebook.com/humbharti.newslive

वर्ष 2022 में थाना गोला पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त संगम सिंह को अपराध का दोषी पाये जाने पर 07 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2022 में थाना गोला पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त संगम सिंह को अपराध का दोषी पाये जाने पर 07 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गोला वेद प्रकाश शर्मा, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0 अधि0) कोर्ट संख्या-04 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 293/2022 अन्तर्गत धारा 304 भादवि0 थाना गोला जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त संगम सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह निवासी ग्राम भूपगढ थाना गोला जनपद गोरखपुर को अपराध  का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री धर्मेंद्र कुमार दूबे, ADGC श्री अतुल कुमार शुक्ल का अमूल्य योगदान रहा ।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies