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वर्ष 2005 में थाना बेलघाट पर पंजीकृत हत्या की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. दुर्गविजय चौहान, 2. जवाहिर लाल व 3. रुकमणी को सश्रम आजीवन कारावास व 13,000-13,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

 वर्ष 2005 में थाना बेलघाट पर पंजीकृत हत्या की घटना कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. दुर्गविजय चौहान, 2. जवाहिर लाल व 3. रुकमणी को सश्रम आजीवन कारावास व 13,000-13,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थाना बेलघाट थानाध्यक्ष विकासनाथ, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश / विशेष न्यायधीश भ्र0नि0अधि0 (UPSEB) जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 87/2005 अन्तर्गत धारा 302,34,201 भादवि थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. दुर्गविजय चौहान पुत्र हरिहर, 2. जवाहिर लाल पुत्र अमर सिंह, 3. रुकमणी देवी पत्नी अमर सिंह निवासीगण ढविया थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को सश्रम आजीवन कारावास व 13,000-13,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय व ADGC श्री रविन्द्र सिंह अमूल्य योगदान रहा ।

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